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Two Kids Rule For Election Candidates: चुनाव को लेकर आंध्र प्रदेश में बदले नियम, दो से ज्यादा बच्चों वाले लोग लड़ सकते हैं इलेक्शन

Two Kids Rule For Election Candidates

Two Kids Rule For Election Candidates: आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू(Chandrababu Naidu) सरकार ने 1994 में एक कानून लागू किया था जिसमें दो से अधिक बच्चे वाले लोग चुनाव का हिस्सा नहीं बन सकते. अब इस नियम को खत्म कर दिया गया है. कानून के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके दो या उससे अधिक बच्चे हैं वह चुनाव का हिस्सा बन सकते हैं. चंद्रबाबू नायडू (Two Kids Rule For Election Candidates) ने तीन दशक पुरानी नीति को समाप्त कर दिया है और नए कानून को संबोधित किया है. कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके दो या उससे अधिक बच्चे हैं वह निकाय चुनाव लड़ सकते हैं.

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए समानता

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी(Revanth Reddy) ने गंभीर मुद्दा उठाया है कहा गया है कि शहरी स्थानीय और ग्रामीण के बीच समानता होनी चाहिए. अगर दो से अधिक बच्चों वाले कैंडिडेट शहरी चुनाव लड़ सकते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता ? इस तरह से तेलंगाना सरकार ने उचित फैसला लिया और सरकार ने इस नियम में बदलाव करने का फैसला किया.

आंध्र सरकार दे चुकी है मंजूरी

आंध्र प्रदेश विधानसभा दो बच्चों के नियम को हटाने का विधेयक पास किया है. सरकार ने यह भी कहा है की बदलती हुई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था कल प्रजनन दर को देखते हुए किया गया है. वहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जनसंख्या बढ़ाने के पक्ष में अपनी राय दी है. चंद्रबाबू नायडू का यह कहना है कि बेहतर जनसंख्या के लिए यह जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रजनन दर धीरे-धीरे कम होती जा रही है इसे बढ़ाना जरूरी है.

फैसले से नाराज है हिंदू परिषद

आंध्र प्रदेश सरकार ने जैसे ही दो बच्चों का नियम खत्म करने का फैसला लिया वैसे ही हिंदू परिषद ने अपनी नाराजगी जताई है. परिषद के महामंत्री सुरेंद्र जैन का कहना है कि, जनसंख्या नियंत्रण को लागू करना जरूरी है नहीं तो फैसले का फायदा जेहादी उठाएंगे. दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने की वजह से डेमोग्राफिक बैलेंस भी बिगड़ जाएगा. इस तरह से देश को खतरा हो सकता है.

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