Tips for Tax Savings: टैक्स बचाने(Tax Savings) के कई तरीके हैं, लेकिन पत्नी के खाते में पैसा ट्रांसफर करना एक बहुत दिलचस्प है और कई लोग इसे पूरी तरह नहीं समझते. लेकिन यह एक समझदारी भरा कदम हो सकता है, इसके नियमों को समझना जरूरी है. यदि आप अपनी पत्नी के नाम पर धन ट्रांसफर करते हैं और वह उससे निवेश करती है, तो उससे होने वाली कमाई आपकी आय में शामिल हो सकती है. लेकिन सही योजना बनाकर आप क्लबिंग व्यवस्था का फायदा उठाकर टैक्स बच सकते हैं. आइए, विस्तार से अध्ययन करें
कैसे करें टैक्स की बचत (Tips for Tax Savings)
Money saving tips: टैक्स बचाने के लिए पत्नी के खाते में पैसा डालकर क्लबिंग प्रावधान लागू होता है. अगर आप अपनी पत्नी के अकाउंट में पैसे जमा करते हैं और उससे कोई इनकम होती है (जैसे ब्याज, किराया या डिविडेंड), तो यह आपकी कुल आय में जोड़ा जाता है और उस पर टैक्स लगता है, जैसा कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 60 से 64 तक। यह ‘क्लबिंग प्रावधान’ है.
गिफ्ट करें टैक्स को
Taxation tips: यदि आप अपनी पत्नी को धन देते हैं, तो इस पर गिफ्ट टैक्स नहीं लगता। इसके बावजूद, इससे मिलने वाली आय को क्लबिंग प्रावधान के तहत आपकी आय में जोड़ा जा सकता है.
आप अपनी पत्नी के नाम पर निवेश कर सकते हैं जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, या PPF, यदि उसकी आय कम है। इससे आय पर कम टैक्स लगाया जाएगा. आप अपनी पत्नी के नाम पर घर लेकर HRA का फायदा ले सकते हैं. इससे आपको टैक्स छूट मिलेगी और आपकी टैक्सेबल आय कम हो जाएगी. गिफ्ट के बजाय कम ब्याज पर अपनी पत्नी को लोन देने से इनकम क्लबिंग नहीं होगी. ध्यान रखें कि सभी लेन-देन दर्ज हों.
आप पत्नी के सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करके ब्याज पर टैक्स बचाने के लिए ऐसा कर सकते हैं. ₹10,000 तक की आयकर छूट सेविंग अकाउंट के ब्याज पर मिलती है. पत्नी के नाम पर निवेश करें, जिससे कम टैक्स लगे. क्लबिंग प्रावधान का सही प्रयोग करें. HRA के माध्यम से टैक्स बचाने का प्रयास करें. टैक्स के दृष्टिकोण से गलत जानकारी न दें. क्लबिंग प्रावधानों को नहीं भूलना चाहिए. समझदारी के बिना कोई वित्तीय निर्णय न लें.
इन उपायों से कर सकते है टैक्स की बचत
पहला उपाय: जिस व्यक्ति की शादी होने वाली है, वह अपनी होने वाली पत्नी के नाम पर कोई संपत्ति या गिफ्ट देने से पहले क्लबिंग ऑफ इनकम अधिनियम के तहत नहीं आएगा.
दूसरा उपाय: यदि आप अपनी पत्नी को खर्चों के लिए पैसे देते हैं और वह बचत करती है, तो वह भी आपकी आय में शामिल नहीं होगी.
तीसरा उपाय: हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको टैक्स बचाने में मदद कर सकता है. आप परिवार के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपए तक बचा सकते हैं, यह जानकारी सेक्शन 80D में दी गई है.
चौथा उपाय: आप अपनी पत्नी को गिफ्ट की बजाय कम ब्याज पर लोन देकर भी टैक्स बचा सकते हैं; आप उन्हें लोन दे सकते हैं.