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Iran Hijab Law: ईरान ने बनाए सख्त नियम, नहीं पहना हिजाब तो मिलेगी मौत

Iran Hijab Law

Iran Hijab Law: ईरान(Iran) में इस समय एक सख्त कानून बनाया गया है जिसे नहीं माना जाए तो सजा ए मौत होती है. इस्लाम धर्म(Islam Religion) की बात करें तो इस धर्म में हिजाब पहनने को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। दुनिया में ऐसे कई देश है जहां पर इस नियम को सख्ती से लागू भी किया गया है. आजकल की जनरेशन में (Iran Hijab Law) हिजाब को खत्म कर दिया गया है लेकिन कुछ देशों में आज भी यह कानून बेहद सख्त है. महिलाओं के लिए ईरान में हिजाब को लेकर सख्ती बढ़ती गई है और इसके पालन के लिए भी कहा गया है.

हिजाब नहीं तो मौत की सजा

 

ईरान में हिजाब को लेकर जो कानून बनाया गया है इसमें लाखों महिलाओं के लिए कड़े नियम है. अगर कोई महिला ईरान में हिजाब नहीं पहनती है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी जिसके तहत सजा ए मौत होगी. यह केवल ईरान में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में नियम लागू है.

नया कानून हुआ लागू (Iran Hijab Law)

 

साल 1979 में पब्लिक प्लेस पर महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए नियम लागू किया गया था. इसके बाद साल 2022 में इस कानून को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन होने लगा. वहीं, अब ईरानी सरकार की तरफ से 13 दिसंबर को नया कानून बनाया गया है. इस कानून के तहत अनुच्छेद 80 के तहत नैतिकता के उल्लंघन यानी की हिजाब ना पहनने पर 15 साल की सजा से लेकर सजा ए मौत भी रखा गया है.

अफगानिस्तान में भी है नियम

 

ईरान में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ऐसे मुस्लिम देश है जहां पर हिजाब को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं. लेकिन जिन देशों में यह कानून बनाए गए हैं उनके लिए मौत की सजा नहीं रखी गई है. अफगानिस्तान की बात करें तो यहां पर ईरान की तरह ही नियम बनाए गए हैं.

सऊदी अरब के नियम
 

ईरान और अफगानिस्तान के अलावा सऊदी अरब में भी हिजाब पहनने को लेकर नियम लागू किया गया है. लेकिन इस देश में महिलाओं को थोड़ी सी ढील भी दी गई है. इसके अलावा इंडोनेशिया में भी हिजाब ना पहनने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है. इसके अलावा फ्रांस इटली जर्मनी समेत कई ऐसे देश हैं जहां पर हिजाब पहनने पर पाबंदी है.

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